मध्यप्रदेश सरकार ने अफसरों के तबादलों का सिलसिला तो शुरू कर दिया है, लेकिन पटवारियों का तबादला नई समविलयन नीति 2025 के तहत तय शर्तों पर ही होगा। यह नीति खास तौर पर पटवारियों के लिए बनाई गई है क्योंकि पटवारी जिला स्तरीय पद होता है।
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कौन-कौन आएंगे नीति के दायरे में
जो पटवारी 16 फरवरी 2024 से पहले भर्ती हुए हैं, उन्हें जिले के अंदर समविलयन (मर्जर) का लाभ मिलेगा। लेकिन जो 16 फरवरी 2024 के बाद भर्ती हुए हैं, उन्हें तबादला सिर्फ 3 शर्तों पर ही मिल सकेगा।
ये हैं तबादले की 3 बड़ी शर्तें
- अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं और अलग-अलग जिलों में पदस्थ हैं, तो खाली पद होने पर समविलयन संभव है।
- विवाहित महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं आवेदन कर सकती हैं (जिला में पद खाली होना जरूरी है)।
- गंभीर बीमारी की स्थिति में भी आवेदन किया जा सकता है। साथ ही, म्यूचुअल (आपसी सहमति) से भी समविलयन संभव है।
होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी पोस्टिंग
नई नीति के मुताबिक, किसी भी पटवारी की पोस्टिंग उसके अपने गृह जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में नहीं की जाएगी। यह नियम सभी पर सख्ती से लागू रहेगा।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
तबादले के लिए पटवारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन “कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स” के पोर्टल पर करना होगा। कलेक्टर ऑनलाइन ही वेरिफाई करेंगे और इसके बाद फाइनल ऑर्डर सरकार की मंजूरी से जारी होगा।
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15 दिन में जॉइन करना होगा
तबादला आदेश जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर नई जगह जॉइन करना जरूरी होगा। एक बार आदेश हो गया तो दोबारा संशोधन नहीं होगा। साथ ही, आरक्षण के नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा।