Wednesday, November 29, 2023
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आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर एक ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

छिंदवाड़ा: विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाये जाने और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुये प्रथम दृष्टया अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल द्वारा ग्राम पंचायत बदनूर के सचिव और ग्राम पंचायत तिवडाकामथ के अतिरिक्त प्रभारी सचिव श्री जगदीश सहारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव श्री सहारे का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय मोहखेड़ रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जैसवाल ने बताया कि जिले की जनपद पंचायत मोहखेड़ की ग्राम पंचायत बदनूर में अर्जुनदेव के पास विधायक निधि, सांसद निधि व अन्य निधि का भूमिपूजन पत्थर लगा होने और इस पत्थर पर जनप्रतिनिधियों के नाम आज दिनांक तक प्रदर्शित हो रहे हैं जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाये जाने और प्रथम दृष्टया अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने का दोषी मानकर ग्राम पंचायत सचिव श्री सहारे को म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

छिंदवाड़ा से हिमांशु गोहिया की खबर

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