60 हज़ार रूपए पेंशनधारक की मृत्यु के बाद परिवार को मिलेगी इतने रूपए महीने की पेंशन केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई और एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) लागू कर दी है, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से अलग है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की लगातार सेवा के बाद पेंशन की गारंटी दी जाती है। पेंशन, सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% और महंगाई भत्ता जोड़कर दी जाएगी।
60 हज़ार रूपए पेंशनधारक की मृत्यु के बाद परिवार को मिलेगी इतने रूपए महीने की पेंशन
इस योजना की एक अन्य विशेषता यह है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मिलेगी। UPS के तहत, यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मर जाता है, तो उसके परिवार को उस कर्मचारी की पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। पहले NPS में इस तरह की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। यह नई योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास करती है।
40,000 रुपये की पेंशन पर परिवार को पेंशन के बारे में जानें
यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 40,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत, उसके परिवार को पेंशन का 60% यानी 24,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा, इस पेंशन में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, जो परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता रहेगा।
परिवार को 60,000 रुपये की पेंशन मिलेगी
यदि कोई पेंशनर 60,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत, उसके परिवार को 36,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यह राशि पेंशनर की पेंशन का 60% है।
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जानें कि परिवार को 1 लाख रुपये पर कितनी मासिक पेंशन मिलेगी
यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 1 लाख रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत, उसके परिवार को 60% यानी 60,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहे।