बिजनेस में करना है तरक्की तो खोल ले खाद-बीज की दुकान, अब आसानी से घर बैठे मिल रहा लाइसेंस, बन जाओगे लखपति जानिए प्रक्रिया

-
-
Published on -

आप अपने खुद का खाद-बीज का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है! अब लाइसेंस प्राप्त करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आपको लाइसेंस के लिए कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं और यह एक स्थायी तथा लाभदायक व्यवसाय भी साबित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब आप ऑनलाइन आवेदन करके बहुत आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़िए :- मुँह मांगी कीमत में खरीदते है लोग,बरसात के मौसम में मिलने वाली ये जंगली सब्जी सेहत के लिए है संजीवनी,बीमारीयो का करती Game Over जान ले नाम

लाइसेंस के लिए पात्रता:

इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना आवश्यक है।

लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?

1. आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन:

सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करें।

2. ऑनलाइन आवेदन:

अब कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप upagriculture.com पर जाएं और “जनहित गारंटी” पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें। फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके संलग्न करना न भूलें।

3. आवेदन जमा करना:

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट लें। उस हार्ड कॉपी को एक हफ्ते के भीतर संबंधित कार्यालय में जमा कर दें। इसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर आवेदक को यह लाइसेंस मिल जाएगा।

4. आवेदन शुल्क:

  • खुदरा खाद बिक्री लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क – रु 1250
  • थोक लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क – रु 2250
  • बिक्री लाइसेंस शुल्क – रु 1000
  • लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क – रु 500

यह भी पढ़िए :- पशुपालन विकास पर सरकार की बड़ी योजना, गाय भैंस और सभी डेयरी मशीनों पर मिलेगी 90% सब्सिड़ी देखे पूरी खबर

अधिकारी का क्या कहना है?

जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि अब किसानों को बीज या उर्वरकों से संबंधित लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ऑनलाइन आवेदन करके यह लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक का 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही कुछ शैक्षणिक योग्यता भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान, यदि किसी आवेदक के कुछ दस्तावेज गायब हैं या कोई त्रुटि है, तो हम उसे लौटा देते हैं और उसे अपने दस्तावेजों को ठीक करने के लिए समय दिया जाता है। इसके बाद, उसे एक महीने की अवधि के भीतर लाइसेंस दे दिया जाएगा।

About Author

Ankush Baraskar

मेरा नाम अंकुश बारस्कर है मैं लगातार 2 वर्षो से डिजिटल मीडिया में कार्य कर रहा हूँ। pradeshtak.com के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से जुड़ा हूँ. खेती और देश की मुख्य खबरों में मेरी विशेष रूचि है. देश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए pradeshtak.com के साथ जुड़े रहे।

न्यूज़ या विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करे - 9424747347

Leave a Comment