भगवान राम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले मोहम्मद बिलाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोहम्मद बिलाल को बड़ा झटका देते हुए भगवान राम और हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है।
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किस आधार पर की गई थी याचिका
मोहम्मद बिलाल ने सतना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 153ए, 295ए और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने क्या कहा
बिलाल ने अदालत में सफाई दी कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और किसी और ने यह आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की थी। एफआईआर से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने जब याचिकाकर्ता से आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने यह बताने के बजाय कि उनका अकाउंट हैक हुआ था, शिकायतकर्ता को गालियां दीं और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनके अकाउंट हैक होने का दावा झूठा है। खुद याचिकाकर्ता ने इस बात को स्वीकार किया है कि आपत्तिजनक पोस्ट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड की गई थी, इसलिए उनके पास शिकायतकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था।