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ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

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By Himanshu Ghodki
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

जिला मंदसौर - ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी समाज जनों को निर्देश दिए गए कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मापदंडों एवं निर्देशों का पालन करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग इस तरह से करना होगा कि अन्य किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। इसमें सभी समाज जनों का सहयोग बहुत आवश्यक है। धार्मिक एवं अन्य सभी स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग अपनी समय सीमा के अंदर करना होगा।

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अगर कहीं पर ध्वनि यंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके लिए उड़न दस्ता की टीम भी बनाई जाएगी। जो निरीक्षण करेगी तथा कार्यवाही करेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धार्मिक स्थलों के परिसर के दायरे तक ही सीमित रहे। आगामी दिनों में शहर के डीजे चलाने वाले मालिकों के साथ विशेष बैठक की जाएगी। इस संबंध में उनको भी विस्तार से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अगर उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, शांति समिति के सभी सदस्य, समाज जन मौजूद थे।

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मांस विक्रय की दुकान बिना पंजीयन एवं खुले में नहीं चलेगी

बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि जिले में संचालित जितने भी मांस विक्रेता की दुकानें हैं। वह बिना पंजीयन के नहीं चलेगी। इसके साथ ही इसी तरह की दुकान खुले रूप में भी नहीं चलेगी। इस तरह की सभी दुकान पंजीयन प्रमाण पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलानी होगी।

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बैठक के दौरान सभी समाज जनों से कहा गया कि चाइनीज मांझा पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में सभी समाज जन जागरूक रहे। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सूचना देता है। तो सूचना पर तुरंत कार्यवाही भी की जाएगी। जिले में खुले बोरवेल, कुएं में गिरने से कोई जनहानि, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके लिए सभी जागरूक रहे तथा इस तरह की खुले रूप में खुले बोरवेल, कुएं दिखते हैं तो उसकी सूचना भी प्रशासन को दें तथा आम व्यक्तियों को भी उसका मुंह ढकने के लिए प्रेरित करें।

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