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Gyanvapi case: ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, 15 दिन तक पूजा पर रोक की मांग

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By Shivam Thakur
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Gyanvapi case: ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, 15 दिन तक पूजा पर रोक की मांग

Gyanvapi case: ज्ञानवापी केस में बुधवार, 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिन्दू पक्ष के ओर से की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे थी। जिसके बाद वहां देर रात भगवान की मूर्ति विराजमान कर पूजा पाठ की शुरुआत की गयी थी। वही हिन्दू पक्ष को जिला कोर्ट द्वारा दिए गए इस अधिकार से नाखुश मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है।

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मुस्लिम पक्ष ने याचिक में की यह मांग

ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट द्वारा हिन्दू पक्ष को व्यास तहखाने में दिए गए पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहबाद हाई कोर्ट में एक याचिक दायर की है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांगी है। ज्ञानवापी मस्जिद को चलाने वाली अंजुमन इंतजामिया समिति ने वाराणसी कोर्ट से अपने आदेश पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।

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साथ ही उन्होंने यह भी मांग की, मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का समय दिया जाना चाहिए । इसके अलावा अपनी याचिका में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इस फैसले पर जल्द ही सुनवाई करने की मांग की है।

सामने आ रही खबरों के मुताबिक मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया, और आदेश के 7 घंटे के अंदर वाराणसी प्रशासन द्वारा रातोंरात इसके कार्यान्वयन के कारण तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

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