Gyanvapi case: ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, 15 दिन तक पूजा पर रोक की मांग By Shivam Thakur 02 Feb 2024 in Trending New Update Follow Us शेयर Gyanvapi case: ज्ञानवापी केस में बुधवार, 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिन्दू पक्ष के ओर से की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे थी। जिसके बाद वहां देर रात भगवान की मूर्ति विराजमान कर पूजा पाठ की शुरुआत की गयी थी। वही हिन्दू पक्ष को जिला कोर्ट द्वारा दिए गए इस अधिकार से नाखुश मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है। Advertisment मुस्लिम पक्ष ने याचिक में की यह मांग ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट द्वारा हिन्दू पक्ष को व्यास तहखाने में दिए गए पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहबाद हाई कोर्ट में एक याचिक दायर की है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांगी है। ज्ञानवापी मस्जिद को चलाने वाली अंजुमन इंतजामिया समिति ने वाराणसी कोर्ट से अपने आदेश पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। ये भी पढ़िए: ‘हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका एक है’ ममता बनर्जी Advertisment साथ ही उन्होंने यह भी मांग की, मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का समय दिया जाना चाहिए । इसके अलावा अपनी याचिका में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इस फैसले पर जल्द ही सुनवाई करने की मांग की है। सामने आ रही खबरों के मुताबिक मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया, और आदेश के 7 घंटे के अंदर वाराणसी प्रशासन द्वारा रातोंरात इसके कार्यान्वयन के कारण तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। #gyanvapi survey #gyanvapi mosque survey #kashi gyanvapi case #gyanvapi mosque #gyanvapi case update #gyanvapi case hearing #shivling in gyanvapi mosque #gyanvapi #asi survey gyanvapi masjid #gyanvapi case #gyanvapi mosque case #gyanvapi masjid news #gyanvapi mosque news #gyanvapi masjid survey #gyanvapi asi survey #gyanvapi news #gyanvapi masjid news today #gyanvapi masjid case #gyanvapi masjid latest news #gyanvapi masjid shivling #gyanvapi masjid हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें Advertisment यह भी पढ़ें Latest Stories Read the Next Article