Tuesday, October 3, 2023
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लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के चलते कलेक्टर ने ढीकोला महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती सरोज बैरागी को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित।

जिला मंदसौर _ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने उपस्वास्थ्य केन्द्र ढीकोला की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती सरोज बैरागी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि श्रीमती सरोज बैरागी पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्वास्थ्य केन्द्र ढीकोला ब्लॉक धुंधडका द्वारा वर्ष 2023 -24 (माह अप्रैल से अगस्त) के एचएमआईएस पोर्टल पर प्रतिवेदित 41 एएनसी पंजीयन के विरूद्ध अनमोल ऐप में मात्र 8 एएनसी का पंजीयन किया गया, प्रथम त्रैमास में पंजीयन 8 के विरूद्ध मात्र 4 किये गये। इसी प्रकार माह अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 की अवधि एलएमपी अनुसार एएनसी की चतुर्थ जाँच 13 की जाना थी।

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जिसके विरूद्ध मात्र 3 की गई। मोडरेट एनिमीया 13 महिलाओं में से केवल 1 की पहचान की गई एवं उसका भी प्रबंधन नहीं किया गया। एनसीडी में लक्षीत जनसंख्या 1582 के विरूद्ध मात्र 662 व्यक्तीयों की स्क्रीनीग की गई। माह अगस्त तक परिवार कल्याण आपरेशन 15 के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 8 ही करवाये गये तथा मुख्यालय पर निवास नहीं करना पाया गया। इनको समय-समय पर निर्देशित किए जाने के उपरान्त भी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए निरंतर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गई।

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इनका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचारण) नियम 1965 के नियम नियम 3 के उपनियम 1,2 एवं 3 के तहत स्वैच्छाचारिता का परिचायक होकर तथा कर्मचारी आचरण नियमों के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए श्रीमती सरोज बैरागी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की धारा (9) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनकाल में मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतामऊ रहेगा। श्रीमती सरोज बैरागी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होगा।

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