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Rewa:  जिले में मतदान और मतगणना दिवस के दिन शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, कलेक्टर ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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Rewa/संवाददाता मनोज सिंह रीवा :- जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, मतगणना के लिए 4 जून की तिथि निर्धारित की गई है,लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना दिवस में शराब की बिक्री, परिवहन, भण्डारण, शराब वेयरहाउस एवं बॉटलिंग यूनिट पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा,इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं.

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान तथा मतगणना दिवसों में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर रहेंगी,इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूरे दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, कलेक्टर ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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