कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है दरअसल भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई याचिका में यह कहा गया कि निर्वाचित विधायक आरिफ मसूद तथा उनकी धर्मपत्नी रुबीना ने लोन संबंधित जानकारी नामांकन पत्र में दाखिल नहीं की इसके बाद हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका में सुनवाई करते हुए भोपाल मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने को कहा है याचिका की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद है
याचिका ध्रुव नारायण सिंह की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका में कहा गया था कि साल 2023 नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य सीट से वह भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी थे कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अपने नामांकन में बैंक के लिए गए लोन से संबंधित जानकारी जानबूझकर छुपाई गई इस संबंध में उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश की किंतु चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया
याचिका में यह भी कहा गया की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रत्याशी को आपराधिक तथा फाइनेंशियल स्थिति का विवरण देना अति आवश्यक है कांग्रेस प्रत्याशी मसूद पर 34 लाख तथा उनकी पत्नी पर 31 लाख रुपए का लोन है यह लोन बैंक खातों के एनपीए माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिया गया याचिका में कहा गया कि मसूद धारा गलत जानकारी दी गई एवं लोक प्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों की अवमानना की जिसके कारण विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए