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Pandhurna News: रेरा कानून का उल्लंघन कर, अवैध लेआउट में प्लॉट बेचने वाले कालोनाइजर पर हो आपराधिक प्रकरण दर्ज : दुर्गेश उईके पार्षद

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By Shivam Thakur
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Pandhurna News/ संवादाता गुड्डू कावले पांढुरना: शहर में निरंतर खेतो की जमीन पर अवैध ले-आउट निर्माण कर शहर वासियों को गुमराह कर प्लाट बेचने के गोरखधंधा फलफुल रहा है।        

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सोमवार की दोपहर जवाहर वार्ड पार्षद दुर्गेश उईके ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर अजयदेव शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। और मांग की है की पांढुरना जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही अवैध कालोनी से नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं सहित उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए बने रेरा कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शहर के अप्रमाणित कालोनाइजर के पास किसी भी परियोजना का,भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) से सबंधित लाइसेंस नहीं है।

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) लाइसेंस

शहर के नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली,स्ट्रीट लाईट,पानी टंकी,पाईप लाईन विस्तार,पानी,नाली,सड़क,गार्डन पार्क,मंदिर,नागरिकों के हितों की रक्षा अधिकार नहीं मिल पा रहें हैं ।नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जिसके लिये कालोनाइजर को चाहिये कि कालोनी विकास परियोजना का वह रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) लाइसेंस बना है। डायरेक्टर ऑफ टाऊन एन्ड कन्ट्री प्लानिंग से स्वीकृति प्राप्त कर कृषि भूमि का डायवर्सन कर प्लाटो का विक्रय करे, ऐसा नहीं होने से नगरपालिका परिषद और ग्राम पंचायतों को अवैध कालोनीयो में निर्माण कार्य करने में दिक्कतो का सामना करना पड़ता हैं।

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रेरा के बैगर पंजीयन अवैध ले-आउट बिक्री जोरों पर

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संप्रवर्तक(कालोनाइजर)भू-संपदा परियोजना को भू-संपदा(विनियम और विकास)अधिनियम 2016 के अधीन स्थापित भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर कराये बिना किसी भी योजना क्षेत्र में,यथास्थिति,किसी भू खंड,अपार्टमेंट या भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित,प्रचार प्रसार, विपणित,बुक,उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करेगा। 

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कृषि भूमि पर कैसे निर्माण हो रहे अवैध ले-आउट?

पार्षद दुर्गेश उईके ने सवाल खड़े कर बताया है की शासकीय महकमे के पटवारी,आरआई,बिजली विभाग,नगरपालिका,ग्रामपंचायत, जनपद पंचायत,राजस्व विभाग,के कर्मचारी/अधिकारी अप्रमाणित कालोनाइजर से सांठगांठ कर बिना (RERA)लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में  बैगर जांच पड़ताल कर नक्शा पास कर NOC दे देते हैं, अप्रमाणित कालोनाइजर के सहायक की भूमिका निभाते हैं, जिससे अप्रमाणित कालोनाइजर मनमाने तरीके से प्लाटो का विक्रय कर नागरिकों को गुमराह कर ठग रहे है, दुसरी और देखा जाए तो शहर की नपा में कालोनाइजर द्वारा कालोनी को पूर्ण विकसित नहीं करने की हजारों सिकायते लंबित है।जिला प्रशासन के आँखों के सामने बड़े पैमाने पर अप्रमाणित कालोनाइजर पनप रहे है,प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही न करके चुप्पी साध मौन रहना बड़ा प्रश्न खड़ा करता हैं। 

अप्रमाणित कालोनाइजरो पर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग

ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला अध्यक्ष के अलावा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यलय मध्यप्रदेश भोपाल,एसडीएम पांढुरना को पेषित की है। और बताया है की क्षेत्र में कालोनाइजरो की बगैर कागजों व शर्तों के प्लाट विक्रय पर रोक लगाई जाये एवं बिना (RERA) लाइसेंस धारी- बिना (DTCP)स्वीकृति प्राप्त कर अवैध कालोनी बनाने वाले अप्रमाणित कालोनाइजरो पर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। यदि निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करने पर इस विषय पर शहर की जनमानस के हित में बड़े आंदोलन के मध्यम से प्रशासन को कार्यवाही की मांग करेगे।

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