Rewa : हाईकोर्ट जबलपुर ने रीवा कलेक्टर को लगाई फटकार, तुरंत कलेक्टर ने दो कर्मचारियों को किया सेवा से पृथक इस पर दोनों कर्मचारियों को कलेक्टर ने सेक्शन राइटर के पद से पृथक कर दिया है,इसके साथ ही दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध रिकवरी के भी आदेश दिए गए हैं, सेवा समाप्ति के बाद से अधिक भुगतान जो भी किया गया है, उसकी गणना करने के बाद दोनों से वसूल की जाएगी। By Ankush Baraskar 19 Apr 2024 in Mp News New Update Listen to this article 0.75x 1x 1.5x 00:00 / 00:00 Follow Us शेयर Rewa/संवाददाता मनोज सिंह रीवा :- हाई कोर्ट जबलपुर कि फटकार के बाद कलेक्टर ने दो कर्मचारियों को बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए है,आपको बता दें कि इन दोनों कर्मचारियों के कारण ही कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी थी, इन दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद ही अब तक किए गए भुगतान की वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं,गौरतलब हो कि सिरमौर तहसील में पदस्थ दो सेक्शन राइटर राजेश पाण्डेय और सत्येन्द्र सिंह को कार्यालयीन आदेश के तहत 22 सितंबर 2009 को अनियमितता एवं घोर लापरवाही के कारण सेक्शन राइटर के पद से पृथक कर दिया गया गया था. Advertisment यह भी पढ़िए :- Rewa: लोकसभा भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा का जनसम्पर्क लगातार जारी, जनसंवाद में कहा.. धरती माता के सपूत हैं नरेन्द्र मोदी, उन्होंने की सबकी चिंता जिस मामले को लेकर दोनों सेक्शन राइटर जो उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 3601/2010 दायर की थी, इसमें पारित आदेश दिनांक 26 मई 2010 को उनकी सेवाएं जारी रखने के संबंध में स्थगन मिल गया, इसके बाद दोनों यथावत तहसील सिरमौर कार्यालय में सेवाएं देने लगे, याचिका क्रमांक 3601/2010 हाई कोर्ट जबलपर के आदेश दिनांक 20 अगस्त 2015 के द्वारा खारिज की गई, आदेश क्रमांक 196/तीन/स्था/ 2009 रीवा दिनांक 22 अगस्त 2009 पर प्राप्त स्थगन समाप्त हो गया, इस जानकारी को दोनों कर्मचारियों ने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया। राजेश प्रसाद पाण्डेय व सत्येन्द्र सिंह सेक्शन राइटर तहसील सिरमौर के द्वारा कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया था, मामले को छुपाकर रखा और नौकरी करते रहे, इसके बाद मामला तब सामने आया जब हाईकोर्ट जबलपुर में अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने याचिका क्रमांक 8090/ 2024 दायर किया, याचिका दायर होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ, और तब जाके कलेक्टर की नींद टूटी, लगातार वर्ष 2015 से नौकरी पर दोनों कर्मचारी बने रहे, जब कलेक्टर को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों कर्मचारियों को नोटिस जारी किया, नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं मिला, इस पर दोनों कर्मचारियों को कलेक्टर ने सेक्शन राइटर के पद से पृथक कर दिया है,इसके साथ ही दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध रिकवरी के भी आदेश दिए गए हैं, सेवा समाप्ति के बाद से अधिक भुगतान जो भी किया गया है, उसकी गणना करने के बाद दोनों से वसूल की जाएगी। Advertisment यह भी पढ़िए :- Rewa: कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अजय सिंह राहुल ने भरा जोश, कहा रीवा में कांग्रेस की जीत महिला के सम्मान की जीत होगी उक्त प्रकरण में कलेक्टर को कोर्ट ने किया था तलब इन दोनों कर्मचारियों के प्रकरण के मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर रीवा का लेकर गंभीर बातें कहीं थी, हाईकोर्ट ने कलेक्टर रीवा को कोर्ट में तलब होकर हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था,हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि रीवा कलेक्टर स्वयं उपस्थित होकर इस मामले में हलफनामा प्रस्तुत करें और यह बताएं कि कैसे वह सेवा में बर्खास्त होने के बाद भी काम करते रहे, और जज ने यह भी कहा कि इस मैटर को लोकायुक्त के पास क्यों ना भेजा जाए कि रीवा कलेक्टर की इस मामले में जांच की जाए, इसका भी हलफनामा प्रस्तुत करें, हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही कलेक्टर ने दोनों खंडलेखकों के खिलाफ एक्शन लिया है। #rewa news mp #rewa breaking news #Rewa collector #jabalpur highcourt हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें Advertisment यह भी पढ़ें Latest Stories Read the Next Article