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पूर्व सांसद मुंजारे को कोर्ट ने 500 रूपये जुर्माने के साथ सुनाई 2 साल की सजा, पढ़े पूरी खबर

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By Ankush Baraskar
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पूर्व सांसद मुंजारे को कोर्ट ने 500 रूपये जुर्माने के साथ सुनाई 2 साल की सजा, पढ़े पूरी खबर

Jabalpur News : MP/MLA कोर्ट ने आज एक अनोखे मामले की सुनवाई की है जिसमे बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित 4 लोगों को 500-500 रुपए जुर्माने के साथ 2 वर्ष की सजा सुनाई है इस सजा के पीछे मामला यह था की जून 2020 मे अजय लिल्हारे खैरलांजी बालाघाट में खनिज विभाग की अनुमति के साथ मशीन से खनन करके ट्रैक्टर से रैंप बनवाने के लिए ले जा रहे थे, उसी समय पूर्व सांसद कंकर मुंजारे अपने चार अन्य साथियों के साथ पहुंच गए और विवाद शुरू कर दिया, जिसमे मारपीट भी हुई.

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ठेकेदार से आरोपियों ने की 20 लाख रूपये मांग

घटना के दौरान अजय लिल्हारे को काफी चोट भी आई थी। घटना के पश्चात् राजेश पाठक ठेकेदार से आरोपियों ने 20 लाख रूपये की मांग की इस घटना से पीड़ित ने लांजी थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराइ। थाने से मामला एमपी एमएलए कोर्ट में गया। आज इस मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश विश्वेश्वरी सिंह ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित अजय, सावन लाल और नंदकिशोर को 500-500 रुपए जुर्माने के साथ 2 वर्ष की सजा सुनाई

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