टूव्हीलर चालकों के लिए 1 सितम्बर से नया नियम होगा लागू पालन नहीं किया तो भरना पड़ेगा बड़ा हर्जाना

By Ankush Baraskar

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टूव्हीलर चालकों के लिए 1 सितम्बर से नया नियम होगा लागू पालन नहीं किया तो भरना पड़ेगा बड़ा हर्जाना

टूव्हीलर चालकों के लिए 1 सितम्बर से नया नियम होगा लागू पालन नहीं किया तो भरना पड़ेगा बड़ा हर्जाना अगर आपके पास दो पहिया वाहन है और आप रोजाना ऑफिस और घर आने-जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापत्तनम में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हर हाल में हेलमेट पहनना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूटर पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना जरूरी है लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका पालन नहीं होता है।

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब एक सितंबर से विशाखापत्तनम में पीछे बैठने वाले लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। शहर में बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर, जिला रोड सेफ्टी कमिटी के चेयरमैन हरेन्द्र हीरा प्रसाद और शहर के पुलिस कमिश्नर शंखभ्रत बागची ने हाल ही में एक मीटिंग की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है।

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विशाखापत्तनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1035 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि सिर्फ ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहनें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू होता है। कई शहरों में तो दो पहिया वाहन चलाने वाले ड्राइवर को हेलमेट नहीं पहनने पर ही चालान जारी किया जाता है।

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