जिला पांढुरना:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा विधानसभा निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने और ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करना पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-159 का उल्लंघन किये जाने पर उप वन क्षेत्रपाल झिरपा श्री सकनलाल कुमरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उप वन क्षेत्रपाल श्री कुमरे का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी पश्चिम वनमंडल तामियां निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह कार्यवाही राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 122-जुन्नारदेव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
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राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने बताया कि राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 122-जुन्नारदेव ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार तामिया द्वारा 28 अक्टूबर 2023 को चैक पोस्ट झिरपा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें द्वितीय चरण प्रातः 8 शाम 4 बजे की अवधि में उप वन क्षेत्रपाल झिरपा श्री सकनलाल कुमरे और सहायक कर्मचारी एवं रोजगार सहायक ग्राम पंचायत अनहोनी श्री ब्रजेश उइके व ग्राम माहुलझिर के कोटवार श्री नर्मदा प्रसाद मौके पर पाये गये।
उप वन क्षेत्रपाल श्री कुमरे द्वारा समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया
मौके पर चैक पोस्ट पर उप वन क्षेत्रपाल झिरपा श्री कुमरे की बातचीत व हाव भाव के आधार पर संदेह होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देलाखारी के डॉ.योगेश कुमार से फिजीकल एग्जामिन कराया गया जिनमें डॉक्टर द्वारा शराब का सेवन किये जाने की पुष्टि की गई। इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाने के बाद भी उप वन क्षेत्रपाल श्री कुमरे द्वारा समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय लिया जाकर विधानसभा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने एवं ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करने पर उप वन क्षेत्रपाल श्री कुमरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
गुड्डू कावले की रिपोर्ट जिला पांढुरना