Mp Patwari Transfer 2025: मध्यप्रदेश शासन ने पटवारियों के लिए नई संविलियन (इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर) नीति जारी की है। यह नीति 1 मई से 31 मई 2025 के बीच लागू होगी। इसके तहत पटवारी एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, तबादला केवल तभी होगा जब संबंधित जिले में रिक्त पद उपलब्ध हों और आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।
कौन कर सकता है आवेदन?
- 16 फरवरी 2024 से पहले नियुक्त पटवारी: ये सभी आवेदन करने के पात्र हैं।
- 16 फरवरी 2024 के बाद नियुक्त पटवारी: केवल विशेष परिस्थितियों में ही आवेदन कर सकते हैं, जैसे:
- यदि पति/पत्नी भी सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही जिले में पदस्थापना चाहते हैं।
- महिला पटवारी (विवाहित, विधवा, तलाकशुदा) या गंभीर बीमारी (कैंसर, किडनी डायलिसिस आदि) से पीड़ित पटवारी।
- आपसी सहमति से तबादला (दोनों पटवारियों की श्रेणी समान होनी चाहिए)।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: आयुक्त, भू-अभिलेख विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- दस्तावेज: आवेदन में जाति/वर्ग (SC/ST/OBC/EWS), उपवर्ग (महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक) और अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सत्यापन: जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
तबादले की शर्तें
- रिक्त पद: तबादला केवल उसी जिले में होगा जहां संबंधित वर्ग (जैसे SC/ST/OBC) के रिक्त पद उपलब्ध हों।
- आरक्षण नियम: जिला आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही तबादला किया जाएगा।
- कार्यभार ग्रहण: तबादला आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर नए जिले में ज्वाइन करना होगा।
- गृह तहसील में पदस्थापना नहीं: किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में नहीं भेजा जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण नियम
- एक बार तबादला हो जाने पर दोबारा जिला परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- लोकायुक्त या आपराधिक मामलों में फंसे पटवारी तबादले के पात्र नहीं होंगे।
- विभागीय आवश्यकता और रिक्तियों के आधार पर ही तबादला किया जाएगा। विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
यह नई नीति पटवारियों को अपनी सुविधा के अनुसार जिला परिवर्तन का मौका देती है, लेकिन साथ ही कड़े नियमों का पालन भी करना होगा। अगर आप पटवारी हैं और तबादला चाहते हैं, तो 31 मई 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन करें।