मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना – Ladli Laxmi Yojana MP

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना |
हितलाभी मूलक है या नहीं | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गई | 2007 |
योजना का उद्देश्य | बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें / चयन प्रक्रिया | बालिका 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद जन्मी हो। माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। माता-पिता आयकरदाता न हों। परिवार नियोजन के अंतर्गत अधिकतम दो संतानें हों। पहली संतान बालिका होने पर दूसरी संतान भी बालिका हो तो दोनों को लाभ मिलेगा। बालिका के 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले योजना में पंजीयन कराना होगा। स्कूल छोड़ने वाली (ड्रॉपआउट) बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक परिवार में एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पात्रता आधार पर लाभ मिलेगा। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्रा |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता / छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | शहरी एवं ग्रामीण (Urban and Rural) |
लाभ की राशि | प्रति वर्ष ₹2000 कक्षा 6वीं से 11वीं तक। कक्षा 12वीं में ₹6000 की राशि। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹1,00,000 तक की राशि विभिन्न किश्तों में। |
आवेदन कैसे करें | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। या फिर ladlilaxmi.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करें। |
जरूरी दस्तावेज़ | बालिका का जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र (यदि हो) स्कूल में नामांकन प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो |
संपर्क जानकारी | आंगनवाड़ी केंद्र / महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय ऑफिशियल वेबसाइट: https://ladlilaxmi.mp.gov.in CM हेल्पलाइन: 181 |