8 लाख रुपये का लोन लेकर शुरू करें बकरी पालन का कारोबार,कम लागत में अधिक मुनाफा, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं देश में खेती के साथ-साथ गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन जैसे सहायक व्यवसाय भी किए जा सकते हैं. बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम पूंजी और कम जगह में आसानी से किया जा सकता है. बकरी एक छोटा जानवर है जिसे बहुत आसानी से पाला जा सकता है.
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बकरी पालन सीमांत और भूमिहीन किसान दूध और मांस के लिए करते हैं. इसके अलावा, बकरी की त्वचा, बाल, रेशे का भी व्यावसायिक महत्व है. बिस्तर पर इकट्ठा होने वाला गोबर और मूत्र खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
अच्छी खबर यह है कि सरकार भी इसमें आपकी मदद कर रही है. सरकार बकरी पालकों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, उद्यमियों और युवाओं को पशुपालन के लिए ऋण के रूप में सरकार मदद देती है. इस सहयोग का मुख्य लक्ष्य रोजगार को बढ़ावा देना है.
बिहार सरकार की बकरी पालन सब्सिडी योजना
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इस योजना के तहत बकरी फार्म प्रोजेक्ट पर सब्सिडी दे रहा है. राज्य सरकार इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को 1 लाख 21 हजार रुपये से लेकर 7 लाख 82 हजार रुपये तक का अनुदान देगी.
आप 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें 20 बकरी और 1 बकरे या 100 बकरी और 5 बकरे का फार्म स्थापित करना शामिल है. अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को इस योजना के तहत 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं, सामान्य जाति के लोगों को बकरी पालन शुरू करने में मदद के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी.
सब्सिडी के फायदे क्या होंगे?
यदि इच्छुक आवेदक चाहें तो वह अपने पैसे से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं या बैंक से ऋण ले सकते हैं. बैंक से ऋण लेने की आवश्यक प्रक्रिया लाभार्थी खुद पूरी करेगा. दोनों ही स्थितियों में, चयनित लाभार्थियों को अनुदान राशि दी जाएगी.
लाभार्थी चयन
लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता उन आवेदकों को दी जाएगी जिन्होंने बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया है और अपने खर्च पर बकरी फार्म उद्यम शुरू कर चुके हैं.
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
बकरी पालन परियोजना का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास ये आवश्यक दस्तावेज हैं.
- अद्यतन लगान रसीद/एलपीसी, लीज, समझौता, साइट मैप, पासबुक, एफडी, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
कौन ले सकता है लाभ?
बकरी फार्म खोलने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति बिहार का निवासी होना चाहिए. आप पशुपालन विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html पर जाकर सरकारी बकरी पालन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. बकरी फार्म के लिए आवेदक के पास 1800 वर्ग फुट से 9000 वर्ग फुट तक का भूखंड होना चाहिए. हरा चारा उगाने के लिए 25 से 100 डेसीमल भूमि की आवश्यकता होती है.