Harda News/संवाददाता मदन गौर:- टिमरनी तहसील के ग्राम करताना व खोड्याखेड़ी एवं रहटगांव तहसील के ग्राम नांदवा, सिरकम्बा व दूधकच्छकलाॅ के 5 किसानों को रबी फसल 2021-22 की फसल बीमा राशि 1,50,725/- रूपये भारतीय स्टेट बैंक टिमरनी द्वारा देने के आदेश उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा दिये गये है। यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष/न्यायाधीश जे0पी0 सिंह एवं माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिये गये है।
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एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ‘‘प्रकरण में विवेचना एवं न्यायदृष्टांत के आलोक में यह पाया जाता है कि परिवादी उपभोक्ता एवं विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 बैंक सेवाप्रदाता है। विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 बैंक ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन में कमी और लोप किया है जिसके कारण परिवादी/उपभोक्ता को क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में योजना के अंतर्गत उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 बैंक दायी होगा।‘‘
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इस आदेश के बाद बैंक द्वारा रहटगांव तहसील के ग्राम नांदवा की कृषक नेहा धीरज राजपूत को 16494/रू, श्रीमती सरोज रामनारायण राजपूत को 24500/रू तथा दूधकच्छकलाॅ के विनय सिंह शिवनारायण तोमर को 25398/रू, एवं टिमरनी तहसील के ग्राम खोड्याखेड़ी के किशोरसिंह मेहतापसिंह राजपूत 55793/रू एवं करताना के राजेन्द्र सिगदारसिंह राजपूत को 26990/रू मिलेंगे। यह राशि बैंक द्वारा 45 दिवस में नहीं करने पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। बैंक द्वारा किसानों की बीमा राशि उन्हीं किसानों को दी जा रही है, जिन्होंने उपभोक्ता आयोग में अपना आवेदन दिया