मुरादाबाद/ संवाददाता सलमान युसूफ :- पश्चिम उत्तर प्रदेश के चर्चित सीए अकाउंटेंट श्वेताभ तिवारी और स्पोर्ट्स कारोबारी व्यापारी कुशांक गुप्ता मर्डर केस के मामले में बलरामपुर जेल में बंद गैंगस्टर ललित कौशिक को कोर्ट ने 10 साल सज़ा ए कैद की सज़ा सुनाई है। इससे पहले आज सुबह कोर्ट ने अपहरण और आर्म्स एक्ट में ललित कौशिक को दोषी करार दिया गया था। आपको बता दें कि मूंढापांडे पुलिस ने एक ईंट भट्ठा मजदूर का अपहरण व उसकी हत्या करने की कोशिश के आरोप में 25 मार्च को मूंढापांडे ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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27 मार्च को एसएसपी ने स्पोर्ट्स व्यापारी कुशांक गुप्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी ललित कौशिक के सिर मढ़ा है । ललित कौशिक के अपराध का कारवां यहीं नहीं थमा। 31 मार्च को एसएसपी ने बहुत चर्चित सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड को अंजाम देने का ठीकरा भी ललित कौशिक के सिर फोड़ा दिया था । एसएसपी ने बताया कि श्वेताभ की संपत्ति पर गिद्ध की तरह नजर रखने वाले ललित कौशिक ने अपने साथियों की मदद से सीए को मौत के घाट उतारा। ललित कौशिक को मुख्य मास्टरमाइंड बताया।
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ललित कौशिक तीन अन्य साथियों के साथ फिलहाल जेल में बंद हैं। पूर्व मे रहे मुरादाबाद डीआईजी शलभ माथुर ने ललित कौशिक की हिस्ट्रीशीट खोलने और उसे गैंगस्टर के तहत पाबंद करने का आदेश दिया था। इसके तहत सिविल लाइंस पुलिस ने मंगलवार 23 फ़रवरी को ललित कौशिक की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए पत्रावली एसएसपी को भेज दीं है । एसएसपी हेमराज मीना ने पत्रावली पर हस्ताक्षर कर ललित कौशिक की हिस्ट्रीशीट खोल दी गईं है । ललित कौशिक पर कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं। जिसमे सिविल लाइंस थाने के तीन मूंढापांडे के चार और मझोला थाने के दो मुकदमें भी शामिल हैं।