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बिजली ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पैसे नहीं देंगे किसान राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब किसानों को ट्रांसफार्मर की चोरी या क्षति होने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

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हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के फैसले के अनुसार, 15 जनवरी, 2024 को अधिसूचित हरियाणा विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2014 में संशोधन किया गया है।

पहले ट्रांसफार्मर की चोरी या प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर किसानों को ट्रांसफार्मर की कीमत का 20 प्रतिशत जमा कराना पड़ता था। वारंटी खत्म होने के बाद बदलने पर 10 प्रतिशत राशि देनी होती थी। लेकिन अब सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इन नियमों में संशोधन कर दिया है।

इस फैसले से किसानों पर से एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ हट जाएगा। यह कदम राज्य के किसानों के लिए काफी राहत भरा है।

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सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है।

सरकार का यह कदम किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

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