Harda: नपा की साधारण सम्मेलन की बैठक नहीं बुलाने एवं नपा अधिनियम की धारा 54 का उल्लंघन होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर को की शिकायत

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Harda: नपा की साधारण सम्मेलन की बैठक नहीं बुलाने एवं नपा अधिनियम की धारा 54 का उल्लंघन होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर को की शिकायत

Harda/संवाददाता मदन गौर हरदा – मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा विगत कई महीनों से परिषद की साधारण सम्मेलन की बैठक नहीं बुलाई जा रही है, जिससे शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। जिस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने कलेक्टर हरदा को शिकायत की है।

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अमर रोचलानी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परिषद की बैठक हर महीने में एक बार अथवा हर 2 माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए, किंतु नगर पालिका सीएमओ एवं अध्यक्ष द्वारा लापरवाही के कारण विगत कई महीनों से अर्थात् माह मार्च 2024 से बैठक नहीं बुलाई जा रही है, जिसके कारण शहर के वार्डों में होने वाले विकास कार्यों एवं बहुत से जनहित एवं शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे आमजन की समस्याओं के कई मुद्दे भी प्रभावित हो रहे हैं।

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