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किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पंजाब बैंक प्रबंधक के विरूद्ध उपभोक्ता आयोग का वारंट


हरदा/मदन गौर – जिला उपभोक्ता आयोग हरदा व राज्य उपभोक्ता आयोग भोपाल द्वारा किसानों की फसल बीमा राशि भुगतान करने के आदेश देने की बावजूद पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदा द्वारा किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा बैंक प्रबंधक के विरूद्ध पुलिस थाना हरदा के माध्यम से जमानती वारंट जारी किया गया।

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किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पंजाब बैंक प्रबंधक के विरूद्ध उपभोक्ता आयोग का वारंट 1

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि विभिन्न गांव के किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिलने पर किसानों ने उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें किसानों के पक्ष में आदेश दिया गया, बैंक द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग में की गई अपील को राज्य आयोग द्वारा खारिज कर दी गई, इसके बावजूद बैंक प्रबंधक किसानों की फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

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किसानों ने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 72(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, इस धारा के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता आयोग का आदेश नहीं मानने पर 3 वर्ष का कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है। उपभोक्ता आयोग हरदा ने अभी पंजाब बैंक प्रबंधक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी किया है, जिस पर आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 11 अक्टूबर 2024 तय की गई है, एडवोकेट यादव ने कहा कि इस दिनांक तक किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर बैंक प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग आयोग से की जायेगी। जिन किसानों को बीमा राशि नहीं मिली है, उनके नाम इस प्रकार है:- महेश उपाध्याय (कनारदा), सुगना बाई (कचबैड़ी), रमेश पिता रामदीन (आदमपुर), महेन्द्रसिंह, दिनेश पिता हरनाथ जाट (भवरतलाव), रामकिशोर विश्नोई (डोमनमऊ), स्व. लीला बाई पत्नी रमेश पटेल (खेड़ा), राजेन्द्र कुमार गुर्जर (रेलवा), सुनील जाट (अबगांवकलाॅ) हैं।

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