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MP में इन जगहों लगा शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबन्ध, CM ने दिए निर्देश

गुजरात के साथ अब मध्यप्रदेश भी कुछ प्रतिशत कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है. एमपी सीएम डॉ . मोहन यादव ने कल अपनी घोषणा में कहाँ की नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहरों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और शराब के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। कैबिनेट मीटिंग में सीएम ने कहाँ की अनूपपुर जिले के अमरकंटक को पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देकर नर्मदा नदी के किनारे बसे धार्मिक शहरों और स्थानों में मांस और शराब का सेवन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

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नर्मदा दुनिया की एकमात्र नदी है, जिसकी परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं. – CM

सीएम ने कहाँ की नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की सांस्कृतिक विरासत है. इसकी पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे. आगे उन्होंने कहा की नर्मदा दुनिया की एकमात्र नदी है, जिसकी परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं. नर्मदा नदी राज्य के लोगों के लिए भक्ति, आस्था और श्रद्धा का केंद्र है.

पवित्र स्थलों के पास कोई भी मांस और शराब की बिक्री प्रतिबंधित

देखा जाये तो नर्मदा नदी के किनारे कुल 430 शिव मंदिर स्थित है और दो शक्तिपीठ भी मौजूद है. निवास क्षेत्र की बात करे तो 21 जिले, 68 तहसील, 1,138 गांव और 1,126 घाट बने हुए है. सीएम ने मां नर्मदा की सांस्कृतिक और धार्मिक अखंडता को बनाये रखने के लिए इस बात पर बल दिया की नदी के पवित्र स्थलों के पास कोई भी मांस और शराब की बिक्री न की जावे। इसके निर्देश राज्य प्रशासन को दिए।

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सीएम ने आगे परिक्रमा पथ पर स्थानों को चिह्नित करके स्थानीय पंचायतों और समितियों के माध्यम से परिक्रमा पथ पर स्थानों को चिह्नित करके उनका विकास और परिक्रमा करने वाले लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था के साथ होमस्टे जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया।

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Ankush Baraskar

मेरा नाम अंकुश बारस्कर है मैं लगातार 2 वर्षो से डिजिटल मीडिया में कार्य कर रहा हूँ। pradeshtak.com के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से जुड़ा हूँ. खेती और देश की मुख्य खबरों में मेरी विशेष रूचि है. देश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए pradeshtak.com के साथ जुड़े रहे।

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