Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सांसदों पर वोट के बदले नोट पर रोक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव को निष्पक्ष बनाये रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । जिसमें कोर्ट ने सांसदों को वोट के बदले नोट के मामलों पर आपत्ति दर्ज कर दी है। By Pooja Sen 04 Mar 2024 | एडिट 05 Mar 2024 12:28 IST in लोकसभा चुनाव 2024 New Update SUPREME COURT Listen to this article 0.75x 1x 1.5x 00:00 / 00:00 Follow Us शेयर पुराने फैसले को पलट, नया फैसला सुनाया कोर्ट ने Advertisment बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के पास इससे पहले वोट के बदले को लेकर कई याचिका दायर की गयी है। जिसके फैसले को पलटते हुए 7 सदस्यों वाली खंडपीठ ने सोमवार को वोट के बदले नोट को लेकर अपने पुराने फैसले को बदल दिया है। ये भी पढ़े :- PM Modi: मोदी ने शुरू किया भारत दर्शन का अभियान, 9 दिनों के बीच होगा 12 राज्यों का चुनावी दौरा अनुच्छेद 105 के हवाले से की ये कार्यवाही Advertisment बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली खंडपीठ ने सोमवार को सांसदों को वोट के बदले नोट के मामले में किसी भी तरह की छूट देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर कार्यवाही करते हुए अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को घूसखोरी के मामले में किसी भी तरह की छूट से राहत नहीं देने की बात कही है। ये भी पढ़े :- भाजपा सरकार ने गरीबों के कल्याण के कार्य के लिए किए-विकास विरानी नरसिम्हा राव पर लगा था आरोप Advertisment बता दे कि 1993 में नरसिम्हा राव पर वोट के बदले नोट लेने का आरोप लगा था। जहां सरकार के द्वारा सांसदों को वोट देने के लिए नोट दिया गया था। 1998 में कोर्ट ने इसे सांसदों के विशेषाधिकार में बता दे कि इससे पहले 1998 में कोर्ट की 5 जजों की बेच ने 3-2 बहुमत के जरिये अपने फैंसले में वोट के बदले नोट के मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसे सांसदों के विशेषाधिकार के दायरे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा की ही बदल दिया सुप्रीम ने वोट के बदले नोट मामले को लेकर अनुच्छेद 105 की धारा को ही बदल दिया है । जिसके अनुसार अब आम नागरिकों की तरह सांसद भी किसी भी तरह की कोई रिश्वतखोरी नहीं कर सकते हैं । #Supreme Court # #Supreme Court bans #MPs from exchanging currency notes for votes हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें Advertisment यह भी पढ़ें Latest Stories Read the Next Article