Pandhurna News: लीज पर जमीन दी तो किसान लेंगे न्यायालय की शरण, कलेक्टर, खनिज विभाग छिंदवाड़ा को लिखा पत्र

By Ankush Baraskar

Pandhurna News: लीज पर जमीन दी तो किसान लेंगे न्यायालय की शरण, कलेक्टर, खनिज विभाग छिंदवाड़ा को लिखा पत्र

Pandhurna News/गुड्डू कावले पांढुरना:-भारतीय मानवाधिकार परिषद प्रदेश अध्यक्ष गणेश बापू बालपांडे और काशी बालपांडे, विश्वनाथ बालपांडे,गणेश बालपांडे,जयश्री बालपांडे,ने और शहरी क्षेत्र गड़ाखापा की शासकीय भूमि खसरा नंबर 194 गड़खापा पांढुरना जिसका कुल क्षेत्रफल करीबन 16 एकड़ जमीन की शहर के एक उद्योग पति ने जिस खनिज खनन के लिए आवेदन किया है।जिसका प्रकाशन छिंदवाड़ा से खनिज विभाग ने 30 नवंबर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हूवा है। हमने सार्वजनिक आपत्ती जिला अधिकारियो को दर्ज की है।

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यह भूमि वन संपदा और प्राकृतिक झरने नदी नाले से भरपूर है अगर इस क्षेत्र में खनिज खनन हुआ तो सबसे पहले यह वन संपदा खतम की जाएंगी खनन करने के बाद सबसे जादा प्रभावित होंगे वहां के किसान जिनकी फसल नष्ट हो जाएंगी उसके बाद प्रभावित होंगी प्रस्तावित लक्ष्मी गौशाला सेवा समिति गड़खापा पांढुरना जो कि अभी बनने वाली है क्योंकि गौशाला खसरा नंबर 122/1 में बनना है यह शासकीय भूमि से बिलकुल लगकर है क्षेत्र के किसान काशी बालपांडे,खसरा नंबर 195/2 विश्वनाथ बालपांडे,खसरा नंबर 195/1 गणेश बालपांडे, खसरा नंबर 122/1 जयश्री बालपांडे, खसरा नंबर 122/2ने छिंदवाड़ा कलेक्टर, खनिज विभाग छिंदवाड़ा, कलेक्टर पांढुरना, तहसीलदार पांढुरना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पांढुरना को शिकायत की है।

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यदि इस शिकायत के बाद भी अधिकारी खनन की एनओसी दी तो किसान न्यायालय की शरण में जाएंगे भारतीय मानवाधिकार परिषद प्रदेश अध्यक्ष गणेश बापू बालपांडे ने भी इस बात की शिकायत पांढुरना कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा जी को पत्र लिखकर की है। उसके बाद हम इस केश को मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन समझकर इस केश को भोपाल हेड ऑफिस में दर्ज करके सभी के ऊपर कार्यवाही करेंगे

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