मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के रायसेन रोड स्थित एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली दो बहनों के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में विशेष POCSO कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य आरोपी फरहान खान और साहिल खान पर गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं।
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चार्जशीट और गवाहों के आधार पर कार्रवाई
बागसेवनिया थाना पुलिस द्वारा पेश की गई 250 पेज की चार्जशीट और 57 गवाहों की सूची के आधार पर कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64A, 64(2)(M), 115(2), 351(2), POCSO एक्ट की धारा 5(L)/6 और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत आरोप तय किए।
क्या हैं आरोप
पुलिस के अनुसार, दोनों बहनों ने 12 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि फरहान ने धमकाकर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और बार-बार इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। डर के कारण बहनों ने भोपाल छोड़कर इंदौर के कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन फरहान वहां भी पहुंच गया और धमकाकर फिर से शोषण किया। इस पूरे मामले में साहिल ने उसका साथ दिया।
सबूत और अन्य मामले
पुलिस का दावा है कि उनके पास तकनीकी सबूत, मेडिकल रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज हैं, जो कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत बनेंगे। आरोपियों ने पीड़िताओं पर निकाह के लिए भी दबाव बनाया था।बागसेवनिया के अलावा अशोका गार्डन, ऐशबाग और जहांगीराबाद थानों में भी फरहान, साहिल और उनके साथियों पर इसी तरह के मामलों में FIR दर्ज हैं।
अगली सुनवाई 25 जुलाई को
12 जून को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 25 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है, जिसमें अभियोजन पक्ष ट्रायल की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।