MP के सरकारी कर्मचारी की मजे मजे, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा सैलरी हाइक का तगड़ा फायदा

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Mp News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी हाइक का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, और इसका असर उनकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा। यह नया नियम कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। अगर सरकारी कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, तो उनकी नॉशनल सैलरी हाइक 1 जुलाई या 1 जनवरी से लागू होगी।

नॉशनल सैलरी हाइक का लाभ

मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार, 15 मार्च 2024 को कोर्ट के निर्णय के बाद, प्रशासनिक विभाग को यह अधिकार मिल गया है कि वह उन सरकारी कर्मचारियों को नॉशनल सैलरी हाइक दे, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। इस हाइक को उनकी पात्रता के अनुसार 1 जुलाई या 1 जनवरी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा और पेंशन निर्धारण व संशोधन के लिए आदेश जारी किए जाएंगे।

किसे मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सुविधा काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। अगर कोई कर्मचारी 30 जून को रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन जनवरी 1 से लागू की जाएगी क्योंकि उनकी वार्षिक वृद्धि 1 जनवरी से तय होती है। यह बदलाव कर्मचारियों की पेंशन पर कोई असर नहीं डालेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है।

कर्मचारियों के लिए बेहतर भविष्य

इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा राहत मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद भी उनका जीवन स्तर बेहतर रहेगा। यह कदम कर्मचारियों के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है, जो उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

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