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Mahua Moitra: महुआ लगा एक और बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की उनकी याचिका

अपने बेबाक अंदाज से लोग का दिल जीत लेने वाली महुआ मोइत्रा की परेशानी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है । जहां उन्होंने कोर्ट से बड़ा झटका लगा है ∣

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By Pooja Sen
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Mahua Moitra: Mahua gets another big blow, High Court rejects his petition

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वकील ने जताई खुशी

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वहीं दूसरी ओर कोर्ट के द्वारा महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज होने पर निशिकांत दुबे के वकील ने खुशी जताते कोर्ट का आभार जताया है ∣ वकील ने कहा है कि मेरे और निशिकांत के खिलाफ दायर याचिका खारिज होने से हम खुश है ∣ लोगों हमें सच बोलने से रोकना चाहते थे। 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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बता दे कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है ∣ जहां अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है ∣ जिसमें महुआ पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप पर रोक लगाने की कोशिश की गयी थी। 

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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था आरोप

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बता दे कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई ने उन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। जो महुआ के खिलाफ साम्रगी बनाने, पोस्ट करने, पब्लिश करने, अपलोड करने का काम कर रहे थे। महुआ पर ये आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने संसद से सवाल पूछने पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। 

हम महुआ के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे

सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कुछ लोगों का ये प्रयास रहा है कि वो‌ हमें सच बोलने से रोक सकते हैं ∣ ताकि हम उनकी भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में कुछ न कहे। लेकिन हम महुआ के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन इस सब के पीछे जिसका हाथ है वो ओडिशा का एक व्यक्ति हैं ∣ मगर में आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारे पक्ष में फैसला आया है ∣ हालांकि अभी भी ये मामला अदालत में लंबित है। 

महुआ ने इसके खिलाफ की थी याचिका

बता दे कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के खिलाफ जांच जारी है ∣ वही ED से गोपनीय जानकारी मीडिया तक पहुंचने को लेकर महुआ ने याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है ∣
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि मोइत्रा संसद की एक पूर्व निर्वाचित सदस्य है ओर इसके चलते लोग को उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है ∣ 
वहीं महुआ ने रिश्वत से सम्बन्धित मामले की गोपनीय, संवेदनशील, असत्यापित/ अपुष्ट सूचना प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लीक रोकने के लिए महुआ ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ किया है कि कोर्ट तब ही मीडिया को जानकारी साझा करने से रोक सकती है ∣ जब इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ा।

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