Saturday, June 14, 2025

Bhopal Love Jihad Case: फरहान का अत्याचार, बहनों पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्मांतरण का दबाव

Bhopal Love Jihad Case: भोपाल के एक सनसनीखेज मामले में, पुलिस जांच से पता चला है कि छोटा चंबल निवासी फरहान खान ने पिपलानी थाना क्षेत्र के कोकता के पास एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली दो सगी बहनों के खिलाफ अत्याचारों की साजिश रची थी। अपने साथी साहिल के साथ मिलकर, फरहान ने कथित तौर पर दोस्ती के बहाने पीड़िताओं को अपने जाल में फंसाया, उनके साथ दुष्कर्म किया, ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। भोपाल पुलिस ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में जज नीलम मिश्रा के समक्ष चालान पेश किया है, जिसमें बैतूल की इन बहनों के साथ हुई भयावह यातनाओं का वर्णन है।

क्रूर हमले और ब्लैकमेल की रणनीति

चालान में व्यवस्थित दुर्व्यवहार का पैटर्न सामने आया है। फरहान ने पहले बड़ी बहन, जो कॉलेज छात्रा थी, को निशाना बनाया और जहांगीराबाद में उसी कॉलेज के पूर्व छात्र हामिद के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में साहिल ने भी उसका यौन शोषण किया और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया। आरोपियों ने इन वीडियो का इस्तेमाल पीड़िताओं को इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के लिए किया, उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। जब बड़ी बहन एक हमले से बचकर भागी और अपनी नाबालिग छोटी बहन को अशोका गार्डन के किराए के कमरे में छोड़ गई, तो साहिल ने छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाया। इसके बाद फरहान ने इस वीडियो का इस्तेमाल नाबालिग को ब्लैकमेल करने के लिए किया, उसे धमकाकर अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

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भागने, प्रतिशोध और पुलिस कार्रवाई

बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की यातना का पता चलने पर, उसने उसे पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया। हालांकि, फरहान ने नाबालिग का पीछा इंदौर तक किया और उसके निवास पर हंगामा खड़ा किया। जब इंदौर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो बहनें भोपाल लौटीं और 12 अप्रैल, 2025 को बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने पॉक्सो, दुष्कर्म, ब्लैकमेल और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए। एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप छह में से पांच आरोपियों फरहान, साहिल, साद, नबील और अली खान को गिरफ्तार किया गया। छठा आरोपी, कोलकाता का अबरार, अभी भी फरार है।

अदालती कार्यवाही और जन आक्रोश

240 पेज के चालान में 57 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और फरहान के फोन में मिले अश्लील वीडियो की फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल हैं। 28 अप्रैल, 2025 को आरोपियों को भगवा कपड़े में चेहरा ढककर कोर्ट में पेश करने पर वकीलों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया। 3 मई को, अशोका गार्डन पुलिस ने सरवर रातीबढ़ गांव में एक कथित मुठभेड़ में फरहान के पैर में गोली मार दी, जब उसने कथित तौर पर एक सब-इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, और अब तक छह संबंधित मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो इन अपराधों की गंभीरता को दर्शाते हैं।

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