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बाइक चलाते समय पीछे वाले से बात करना पड़ेगा भारी कट जायेगा चालान जाने नया नियम

केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत बाइक सवारों के लिए पीछे बैठे व्यक्ति से बात करना अब दंडनीय अपराध होगा। इस नए नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। विभाग का मानना है कि इस तरह की बातचीत से सवार का ध्यान भटकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, इस नियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगेगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

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नए नियम के अनुसार, पीछे बैठे व्यक्ति से बात करने से सवार का ध्यान भटक सकता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है और प्रतिक्रिया समय में देरी हो सकती है। इस तरह का ध्यान भंग होने से सड़क की स्थिति और यातायात से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

दो पहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति से बात करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे सवार का ध्यान सड़क से हट जाता है, जिससे प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है और स्थिति का आकलन करने की क्षमता कमजोर होती है। इस तरह के ध्यान भंग होने से सवार महत्वपूर्ण ट्रैफिक सिग्नल, पैदल चलने वालों या बाधाओं को नज़रअंदाज़ कर सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, बातचीत करने के दौरान अक्सर सिर घुमाना या शरीर की स्थिति बदलना पड़ता है, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ सकता है, खासकर तेज गति पर या भारी ट्रैफिक में।

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रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त परिवहन आयुक्त के मनोज कुमार ने आरटीओ से इस तरह के व्यवहार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हालांकि, अधिकारी अब इस बात को लेकर उलझन में हैं कि इस नियम को कैसे लागू किया जाएगा।

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