अब लाड़ली बेटियों के माता-पिता को मिलेगी पेंशन, MP सरकार की नई पहल,जाने कैसे करे आवेदन

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मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के माता-पिता के लिए एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना का नाम ‘मुख्‍यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना’ है। इस योजना के तहत उन माता-पिता को हर महीने 600 रुपये पेंशन मिलेगी, जिनकी केवल बेटियाँ हैं और वे विवाहित हैं। सरकार का उद्देश्य है कि विवाह के बाद अकेले रह रहे माता-पिता को आर्थिक सहायता मिल सके और उन्हें किसी पर निर्भर रहकर जीवन जीना न सके.

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मध्य प्रदेश सरकार बेटियों को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं पर समय-समय पर चर्चा होती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जाती है। इसके अलावा, सरकार कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएँ भी चला रही है, जो आम आदमी से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसी कारण से मुख्‍यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना चल रही है। यह योजना आर्थिक संकट से जूझ रहे माता-पिता के लिए सहारा बन सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनकी केवल बेटियाँ हैं।

मुख्‍यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना की शर्ते

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। आवेदक दंपत्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दंपत्ति में से किसी एक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। दंपत्ति के केवल एक बेटी ही बच्चा होना चाहिए। दंपत्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

कैसे करे आवेदन

इसके बाद नीचे दिए गए सभी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करने होंगे। फिर पात्रता जांचने के बाद पेंशन मंजूर की जाएगी। आप लोक सेवा गारंटी में आवेदन करके भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर निर्दिष्ट अधिकारी, ग्राम पंचायत या लोक सेवा केंद्र के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

मुख्‍यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आपकी दो तस्वीरें
  • समग्र आईडी
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि आयकरदाता नहीं हैं)
  • केवल लड़कियों के बच्चे होने के संबंध में शपथ पत्र
  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • दंपत्ति की संयुक्त तस्वीर/अकेले होने पर एकल तस्वीर
  • विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा
  • समर्पित महिलाओं को अदालत द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी

आवेदनों की होगी जाँच

आप पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने पर आपको कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से एक पावती दी जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदनों की जांच की जाएगी। जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेगा। यदि दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और आपको लिखित में सूचित किया जाएगा।

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कैसे मिलेगी पेंशन

यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो आपका पेंशन मामला मंजूर हो जाएगा। इसके बाद आपका नाम पेंशन प्रस्ताव में जोड़ा जाएगा और हर महीने पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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Ankush Baraskar

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