मध्यप्रदेश सरकार ने नवरात्र में दुर्गा पंडालों के लिये जारी की गाइडलाइन, इस आदेश का पालन न करने पर होगी FIR

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मध्यप्रदेश सरकार ने नवरात्र में दुर्गा पंडालों के लिये जारी की गाइडलाइन, इस आदेश का पालन न करने पर होगी FIR

मध्यप्रदेश सरकार ने नवरात्र के समय दुर्गा पंडालों और झाकियों में बिजली कनेक्शन को लेकर आदेश जारी किये है। आदेशानुसार प्रदेश में पंडालों और झाकियों के आयोजनकर्ता को बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेना होगा अगर बिना कनेक्शन लिए कार्यकर्म करने पर FIR दर्ज की जाएगी इन सब की जांच के लिए सरकार ने टीम बनाई है जो अधिकारी पूरी गतिविधिओ की मॉनिटरिंग करेंगे।

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ऊर्जा मंत्री मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अपील

राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगो स अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान धार्मिक पंडालों और झांकियों में साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर ही करें। धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से कहा है कि ज्यादा बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना होती है। उन्होंने कहा की पंडालों और झांकियों में बिना कनेक्शन के कार्य कराया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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जाने कैसे ले अस्थाई कनेक्शन

नवरात्री में पंडालों और झाकियों में बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर संयोजित बिजली भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें और वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी बिजली विभाग ठेकेदार से ही करवाएं। बिजली उपभोग की राशि ऑनलाइन जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद जरूर लें।

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