MP NEWS : अतिथि शिक्षकों की उम्मीदों पर फिरा पानी, आरक्षण से होंगे बाहर मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। राज्य में 2022 की सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं की मांग मानी जाती है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ेगा, जिससे पहले ही चयनित उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित होंगे।
क्या था मामला
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी गई थी, लेकिन 25% आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। इसी को लेकर अतिथि शिक्षकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। PSC और राज्य सरकार की ओर से वकील रविंद्र दीक्षित ने तर्क दिया कि इस भर्ती में पहले से आरक्षण नहीं था और अब बदलाव करना प्रक्रिया के खिलाफ होगा।
नहीं बदलेगी चयन प्रक्रिया
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2022 की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा और नया आरक्षण लागू करना चयनित उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन होगा। इस फैसले से जहां अतिथि शिक्षक निराश हैं, वहीं चयनित अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।