मध्यप्रदेश सरकार ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए “शिक्षा विकास स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड” योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद उन लड़कियों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान (बेटी) हैं।
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योजना के फायदे
- इस योजना के तहत हर साल ₹5,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है।
- यह स्कॉलरशिप सीधे लड़की के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है।
- इससे पढ़ाई से जुड़ा खर्चा थोड़ा आसान हो जाता है।
पात्रता शर्तें
- आवेदन करने वाली एकल बेटी होनी चाहिए।
- माता-पिता की केवल एक संतान (बेटी) होनी चाहिए।
- लड़की मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- 10वीं कक्षा में 60% या उससे ज्यादा अंक मध्यप्रदेश बोर्ड से हासिल किए हों।
- छात्रा कक्षा 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रही हो।
- स्कूल की ट्यूशन फीस ₹1500 से कम होनी चाहिए।
- पिछली कक्षा उत्तीर्ण की हो।
जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- मध्यप्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- एकल संतान प्रमाण पत्र (अगर माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं, तो प्रमाणित कॉपी या राशन कार्ड)
- राशन कार्ड
- 10वीं/11वीं की मार्कशीट
- ओवरऑल आईडी
- बैंक पासबुक
- अन्य जरूरी दस्तावेज (अगर मांगे जाएं)
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यह योजना उन बेटियों के लिए वरदान जैसी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद पढ़ाई करना चाहती हैं। अगर आप या आपकी जान-पहचान में कोई इकलौती बेटी है, तो इस योजना का फायदा जरूर उठाएं!