Home Hindi पशुपालन विकास पर सरकार की बड़ी योजना, गाय भैंस और सभी डेयरी मशीनों पर मिलेगी 90% सब्सिड़ी देखे पूरी खबर

पशुपालन विकास पर सरकार की बड़ी योजना, गाय भैंस और सभी डेयरी मशीनों पर मिलेगी 90% सब्सिड़ी देखे पूरी खबर

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पशुपालन विकास पर सरकार की बड़ी योजना, गाय भैंस और सभी डेयरी मशीनों पर मिलेगी 90% सब्सिड़ी देखे पूरी खबर

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गव्य विभाग द्वारा कोडरमा जिले के लोगों को पशुपालन संबंधी कई सामान 75 से 90 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। लाभार्थी की पात्रता, लक्ष्य और सब्सिडी प्रतिशत की जानकारी दी गई है।

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मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत जिले में 25 लाभार्थियों को दो दुधारू गाय या भैंस वितरित की जाएगी। जिसमें आपदा, आग से प्रभावित परिवारों की महिलाओं, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं को 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य सभी 100 महिला लाभार्थियों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

हाथ से चलने वाले और बिजली से चलने वाले बछड़े कटर पर भी सब्सिडी

कमधेनु डेयरी फार्मिंग के तहत पांच गाय और 5 भैंस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, 11 दुग्ध सहकारी समिति के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों के अलावा अन्य सभी जातियों के लाभार्थियों को 10 गाय और भैंस योजना में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जबकि मैनुअल बछड़ा कटर योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, दुग्ध सहकारी समिति के 40 लाभार्थियों को 90 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य सभी जातियों के 45 लाभार्थियों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। बिजली से चलने वाले बछड़े कटर में अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों के अलावा अन्य सभी जातियों के 50 लाभार्थियों को 75 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा।

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वर्मिकम्पोस्ट यूनिट के लिए भी मिलेगी सब्सिडी

प्रगतिशील डेयरी किसानों को सहायता योजना के तहत तीन लाभार्थियों को दुध निकालने की मशीन, तीन लाभार्थियों को पनीर और खोया बनाने की यूनिट, 190 लाभार्थियों को वर्मीकम्पोस्ट यूनिट, 55 लाभार्थियों को 400 फीट बोरिंग, 11 लाभार्थियों को गाय की चटाई 75 से 90 प्रतिशत की सब्सिडी पर दी जाएगी। जिला दुग्ध विकास पदाधिकारी ने बताया कि इच्छुक ग्रामीण, बीरसा किसान, पशुपालन योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

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