पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवक को हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

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पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवक को हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

Jabalpur News: जबलपुर हाईकोर्ट ने भारत विरोधी नारे और “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाने के आरोपी फैसल खान उर्फ फैजान (28) को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे हर महीने की पहली और चौथी मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिर होना होगा इसके साथ ही, वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी और “भारत माता की जय” का नारा लगाना होगा। फैसल को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच थाने पहुंचना अनिवार्य किया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को 50,000 रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी है।

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मजाक में किए थे नारे, दोस्त ने बनाया था वीडियो

यह मामला 17 मई 2024 का है, जब फैसल खान को “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फैसल मिसरोद क्षेत्र में पंक्चर की दुकान चलाता था। जब यह वीडियो सामने आया तो बजरंग दल के पदाधिकारी उसकी दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़कर पुलिस थाने ले गए। पुलिस पूछताछ में फैसल ने बताया कि वीडियो बनाने वाला उसका दोस्त था और यह सब मजाक में कहा गया था। उसे नहीं पता था कि वीडियो वायरल हो जाएगा और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा।

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कार्यकर्ताओं ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

बजरंग दल के पदाधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि वीडियो देखने के बाद वे फैसल खान के पास गए थे, जहां उसने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उसे पकड़कर मिसरोद पुलिस के हवाले किया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। वीडियो में आरोपी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए सुना गया था।

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