जीतू पटवारी की पॉलिटिक्स में लगी कोर्ट की सीटी, जमानती वारंट के साथ अब देंगे हाजिरी की ड्यूटी मध्यप्रदेश के ग्वालियर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ बड़ी खबर सामने आई है। MP-MLA कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ ₹500 का जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा (BSP) उम्मीदवार देवाशीष पर लगाए गए आरोपों को लेकर की गई है।
चुनाव प्रचार में लगे थे आरोप
भिंड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर जीतू पटवारी ने चुनावी रैली के दौरान भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके प्रत्याशियों को लेकर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिससे विवाद बढ़ गया।
बसपा पदाधिकारी ने की थी शिकायत
इस मामले में बसपा के पदाधिकारी अशोक गुप्ता ने भिंड जिले के उमरी थाना में जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि पटवारी ने बसपा और उसके प्रत्याशी के खिलाफ न सिर्फ अपशब्दों का प्रयोग किया, बल्कि मायावती जी के लिए भी आपत्तिजनक बयान दिए।
क्या बोले थे जीतू पटवारी?
चुनावी सभा में पटवारी ने कहा था, मैंने कभी मायावती जी से मुलाकात नहीं की, ना ही उनसे बात की, लेकिन उनके कई प्रत्याशियों से मिला हूं। ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस हारे और लोकतंत्र के हत्यारों की मदद हो। यह बयान देवाशीष की ओर इशारा करता था, हालांकि नाम नहीं लिया गया था।
बसपा प्रत्याशी ने किया पलटवार
इस बयान पर बसपा उम्मीदवार देवाशीष ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब कांग्रेस नेताओं की हताशा का परिणाम है। उन्होंने कहा,जब आपके उम्मीदवार कमजोर होते हैं, तो आप इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। भिंड-दतिया की जनता और खासकर दलित समाज ऐसी भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।”
अगली सुनवाई 8 मई को
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 मई 2025 तय की है। इस सुनवाई में जीतू पटवारी को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें ₹500 का जमानती वारंट जारी किया है।