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MP के इन टीचर्स को लगा झटका, 25% आरक्षण का पत्ता कटा जाने पूरी खबर

मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट की एक बेंच ने उनकी अर्जी ठुकरा दी है, जिसमें उन्होंने 2022 की असिस्टेंट टीचर भर्ती में 25% आरक्षण मांगा था। कोर्ट ने साफ़-साफ़ कह दिया कि अगर गेस्ट टीचर्स की बात मानी गई, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और जो उम्मीदवार इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत नुकसान होगा। इसीलिए, 2022 की भर्ती में 25% आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा।

यह भी पढ़िए :- MP के छात्रों ने किया कमाल, बायोप्लास्टिक बनाकर अब होगी कचरे से कमाई जाने कैसे

निकली थी खबर, पर नहीं मिला फायदा

असल में, PSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इस भर्ती में गेस्ट टीचर्स को उम्र में तो छूट मिली थी, और 25% सीटें रिज़र्व करने की खबर भी आई थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर गेस्ट टीचर्स को इनकम में भी छूट मिल गई, लेकिन 25% सीटें रिज़र्व नहीं हुईं। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी।

यह भी पढ़िए :- मध्यप्रदेश में अटकी 3 हजार पाकिस्तानी परिवारों की नागरिकता, लॉन्ग टर्म वीजा पर बसेरा

सरकार और PSC दोनों ने अपना जवाब कोर्ट में दिया। PSC की तरफ से वकील रविंद्र दीक्षित ने कहा कि 25% आरक्षण का फायदा 2022 के बाद वाली भर्तियों में दिया गया है, इस वाली में नहीं मिलेगा। कोर्ट ने सबकी बात सुनने के बाद गेस्ट टीचर्स की अर्जी खारिज कर दी। तो भैया, गेस्ट टीचर्स को इस भर्ती में तो आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया, ये उनके लिए एक बड़ा झटका है।

Ankush Baraskar

मेरा नाम अंकुश बारस्कर है मैं लगातार 2 वर्षो से डिजिटल मीडिया में कार्य कर रहा हूँ। pradeshtak.com के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से जुड़ा हूँ. खेती और देश की मुख्य खबरों में मेरी विशेष रूचि है. देश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए pradeshtak.com के साथ जुड़े रहे।

MP के इन टीचर्स को लगा झटका, 25% आरक्षण का पत्ता कटा जाने पूरी खबर

मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट की एक बेंच ने उनकी अर्जी ठुकरा दी है, जिसमें उन्होंने 2022 की असिस्टेंट टीचर भर्ती में 25% आरक्षण मांगा था। कोर्ट ने साफ़-साफ़ कह दिया कि अगर गेस्ट टीचर्स की बात मानी गई, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और जो उम्मीदवार इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत नुकसान होगा। इसीलिए, 2022 की भर्ती में 25% आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा।

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सरकार और PSC दोनों ने अपना जवाब कोर्ट में दिया। PSC की तरफ से वकील रविंद्र दीक्षित ने कहा कि 25% आरक्षण का फायदा 2022 के बाद वाली भर्तियों में दिया गया है, इस वाली में नहीं मिलेगा। कोर्ट ने सबकी बात सुनने के बाद गेस्ट टीचर्स की अर्जी खारिज कर दी। तो भैया, गेस्ट टीचर्स को इस भर्ती में तो आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया, ये उनके लिए एक बड़ा झटका है।

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