पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत,पुलिस ने किया गौवंश गौतस्कर को गिरफतार

By Sachin

पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत,पुलिस ने किया गौवंश गौतस्कर को गिरफतार

गुड्डू कावले पांढुरना: पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश के सख्त निर्देश पर अवैध रूप से गौवंश को कुरतापूर्वक बांधकर पीकअप क्रमांक MP28ZG8615 में भरकर कत्लखाना ले जाते हुये पकड़ा गया घटनास्थल बानाबकोड़ा कोपरावाडी जोड, सड़क पुलिया के पास एक छोटा हाथी क्रमांक MP28ZG8615 एवं दो नग बैल जप्त किया गया एवं आरोपी तेजराम यादव पिता रूपलाल यादव निवासी बादगांव रोड चांद जिला छिंदवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है एक छोटा हाथी क्रमांक MP28ZG8615 में दो बैल को ठुस-ठुस कर क्रूरतापूर्वक मुंह, पैर बांधकर कत्लखाना ले जाया जा रहा है।

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पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत,पुलिस ने किया गौवंश गौतस्कर को गिरफतार 1

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मुखबिर सूचना पर बानाबकोड़ा कोपरावाडी जोड, सड़क पुलिया के पास पहुंचकर मोहगाव की ओर से आ रही संदिग्ध छोटा हाथी को ग्रामवासीयों की मदद से घेरांबदी कर पकड़ा गया जिसमें दो नग बैल को क्रूरतापूर्वक पैर, मुंह बांधकर बगैर चारा पानी के छोटा हाथी के डाले में रखा गया था। वाहन चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम तेजराम यादव पिता रूपलाल यादव निवासी बादगांव रोड चांद जिला छिंदवाड़ा बताया। पूछताछ में आरोपीयों ने गायों को छिंदवाड़ा क्षेत्र से भरकर कत्लखाना नागपुर (महाराष्ट्र) ले जाना बताया। मौके पर फोटो एवं वीडीयोग्राफी की गयी। थाना लोधीखेड़ा जिला पांढुर्णा में अपराध क्र. 367/2024. धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, ।। पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम, 66,192 मोटर अधिनियम का कायम कर विवेचना मामले की जांच में कर रही है।

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