Mp News:मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब B.Ed की जगह D.Ed की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य में प्राथमिक भर्ती से संबंधित नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में लोक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी आदेश जारी किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त, 2023 को प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता B.Ed से संबंधित एक आदेश पारित किया था। जिसमें 28 जून 2018 को NCTE को निरस्त कर दिया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार, B.Ed योग्यता वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे।
B.Ed डिग्री के माध्यम से की गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियां मान्य नहीं
प्राथमिक शिक्षक नियोजन में उम्मीदवारों को शामिल न करने से संबंधित याचिकाओं पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले की गई नियुक्तियां मान्य होंगी। इसका मतलब है कि पिछले एक साल में B.Ed डिग्री के माध्यम से की गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियां मान्य नहीं होंगी। लोक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे नियुक्तियों को तत्काल रद्द करने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से 500 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है।
लोक शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट मांगी
लोक शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस जारी करते हुए जिला अधिकारियों से इस संबंध में जिला में उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करने और B.Ed योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने को कहा है। साथ ही, B.Ed के माध्यम से नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की सूचना भेजने का भी निर्देश दिया गया है। अगर इस सूची में किसी उम्मीदवार की योग्यता गलती से B.Ed की जगह D.Ed लिखी है, तो उसकी नियुक्ति भी रद्द कर दी जाएगी। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट भी एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है।