Thursday, February 19, 2026

MP News: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, ई-केवाईसी नहीं कराई तो 1 मई से बंद हो सकता है राशन वितरण

MP News मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को राशन का लाभ बिना रुकावट मिले, इसके लिए सरकार ने 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को गांव-गांव और मोहल्लों में विशेष शिविर लगाकर यह प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कुल 543.31 लाख पात्र लाभार्थियों में से करीब 108.27 लाख लोगों की ई-केवाईसी अभी भी लंबित है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम मौका है, निर्धारित समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी न होने पर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।

9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चल रहा है विशेष अभियान

ई-केवाईसी के लिए 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्यभर में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बचे हुए लाभार्थियों की सूची पीओएस मशीन, नगरीय निकायों और जेएसओ लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस काम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग भी सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।

कलेक्टरों को जिम्मेदारी, शिविर आधारित प्रक्रिया पर जोर

अतिरिक्त मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिलेवार ई-केवाईसी की निगरानी करें और प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा कराएं। मंत्री राजपूत ने कहा कि शिविर गांव और वार्ड स्तर पर आयोजित हों और जब तक एक क्षेत्र का कार्य पूर्ण न हो, तब तक नया क्षेत्र शुरू न किया जाए। जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, स्थानांतरण हो गया है या नाम डुप्लीकेट है, उनकी जानकारी ‘एम राशन मित्र’ पोर्टल पर दर्ज की जाए।

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