मध्यप्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के BPL परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है ऐसे लोगों को नया व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना।
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योजना का उद्देश्य
यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि SC वर्ग के गरीब परिवारों को बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन और मार्जिन मनी सहायता दी जाए, जिससे वे अपना रोजगार खुद खड़ा कर सकें।
योजना का संचालन
इस योजना को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल और जिला प्रयास सहकारी विकास समितियों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसके लिए फंड की व्यवस्था अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।
योजना के लाभ
- मार्जिन मनी सहायता: प्रोजेक्ट लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000) सरकार देगी।
- प्रोजेक्ट लागत: अधिकतम ₹50,000 तक का प्रोजेक्ट मान्य होगा।
- लोन चुकाने की अवधि: 6 महीने की छूट के बाद, 5 साल में आसान किस्तों में चुकाना होगा।
- स्टाइपेंड: चयनित लाभार्थियों को हर महीने ₹10,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
पात्रता शर्तें
- निवास: आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वर्ग: अनुसूचित जाति (SC) होना अनिवार्य है।
- उम्र: 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लोन स्थिति: किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- अन्य योजना लाभ: पहले से किसी सरकारी स्व-रोजगार योजना से लाभ ना ले रहे हों।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र, SC सर्टिफिकेट
- बैंक खाता विवरण, विकलांग प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
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आवेदन प्रक्रिया
- वेबसाइट पर जाएं: योजना की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें।
- योजना चुनें: “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” पर क्लिक करें।
- साइन-अप करें: सभी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन करें: यूज़र आईडी से लॉगिन करके फॉर्म भरें।
- आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म जमा करें।